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'सेवा में कमी': उपभोक्ता पैनल ने एनएचएआई को गड्ढे से हुए नुकसान पर मोटर चालक को मुआवजा देने का आदेश दिया

'सेवा में कमी': उपभोक्ता पैनल ने एनएचएआई को गड्ढे से हुए नुकसान पर मोटर चालक को मुआवजा देने का आदेश दिया

प्रौद्योगिकी 29/06/2026 Times of India 👁 9
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

नागपुर उपभोक्ता आयोग ने फैसला सुनाया है कि सड़कों के रखरखाव के बिना टोल वसूलना 'सेवा में कमी' है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को उस मोटर चालक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया था जिसकी कार एक गड्ढे के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षित सड़कें प्रदान करना टोल कलेक्टर की जिम्मेदारी है, और खराब सड़क की स्थिति के कारण वाहन क्षति के लिए मरम्मत लागत, संकट और कानूनी खर्चों के लिए मुआवजे की आवश्यकता होती है।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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