बेंगलुरु के एक उपभोक्ता आयोग ने स्किनलैब के खिलाफ एक महिला की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कॉस्मेटिक उपचार में लापरवाही के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा साक्ष्य की आवश्यकता होती है। शिकायतकर्ता ने ग्लूटाथियोन IV थेरेपी और एलएचआर के बाद मुँहासे और बाल बढ़ने का आरोप लगाया। क्लिनिक ने प्रतिवाद किया कि उसने सहमति प्रपत्रों पर हस्ताक्षर किए और समवर्ती उपचार कराया, जिससे प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है। विशेषज्ञ की राय के बिना आयोग को लापरवाही का कोई सबूत नहीं मिला।