केरल में छँटनी: श्रम संहिता और उसके नियम | व्याख्या की
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
संहिता के अध्याय XI में यह प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार एक श्रमिक पुनः कौशल निधि स्थापित करेगी, और नियोक्ता को इस निधि में कर्मचारी द्वारा छंटनी से ठीक पहले अंतिम बार ली गई 15 दिनों की मजदूरी के बराबर राशि का योगदान करना होगा।