⚠️ You're offline
🏠 होम 🏆 WC 2026 कार्यक्रम स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य पूर्व अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी खेल विश्व कप 2026 स्वास्थ्य और पर्यावरण संस्कृति समाज
पहले पति को तलाक दिए बिना महिला दूसरे पुरुष से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: हाई कोर्ट

पहले पति को तलाक दिए बिना महिला दूसरे पुरुष से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: हाई कोर्ट

प्रौद्योगिकी 13/07/2026 Times of India 👁 18
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संतोष कुमार के खिलाफ एक महिला के भरण-पोषण के दावे को खारिज कर दिया। वह अपने पहले पति शारदा प्रसाद को तलाक दिए बिना ही संतोष के साथ रहने लगी थी। अदालत ने उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति पर गौर किया कि कोई हिंदू विवाह संस्कार नहीं किया गया था। हालाँकि, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर उनकी बेटी के भरण-पोषण को बरकरार रखा गया था। कोर्ट के फैसले से संतोष कुमार की याचिका आंशिक रूप से मंजूर हो गई.

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

🔖 सेव किए गए