क्या आपके घर पर प्राकृतिक आपदा आने पर भी मकान मालिक किराया मांग सकता है?
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
प्राकृतिक आपदाएँ किरायेदारों की रहने की स्थिति को बाधित कर सकती हैं, जिससे आवास स्थिरता में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 के तहत, किरायेदारों को पट्टे समाप्त करने का अधिकार है यदि उनका निवास रहने लायक नहीं रह जाता है। इसके अलावा, मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2021, ऐसी घटनाओं के बाद किरायेदारों के अधिकारों को मजबूत करता है, यह सुनिश्चित करता है कि मकान मालिक संपत्तियों के लिए किराए की मांग तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनकी पूरी तरह से मरम्मत न हो जाए। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि उथल-पुथल के समय में किरायेदारों की सुरक्षा की जाए।