सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली डिस्कॉम के ऑडिट पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है। इस बीच, शीर्ष अदालत का यथास्थिति आदेश प्रभावी रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से डिस्कॉम का ऑडिट कराने के डीईआरसी के मूल आदेश पर रोक लगा देगा।