आरोप पत्र की प्रतियां दाखिल न करने पर आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का दावा नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट का फैसला
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
निर्णय में कहा गया है कि डिफॉल्ट जमानत का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब जांच के वैधानिक 60 या 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया गया हो।