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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संशोधित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में एसिड पीने से आंतरिक रूप से घायल व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संशोधित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में एसिड पीने से आंतरिक रूप से घायल व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा

समाज 15/07/2026 The Hindu 👁 14
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

2016 का कानून पहले केवल एसिड फेंकने वाले पीड़ितों को ही मान्यता देता था, न कि जबरन एसिड पीने को; संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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