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सुप्रीम कोर्ट: "गिरफ्तारी/जब्ती और तलाशी वारंट के लिए आपराधिक अभियोजन कानून का प्रावधान 'अभियोजन निर्देश' बनाए रखा जाना चाहिए"

सुप्रीम कोर्ट: "गिरफ्तारी/जब्ती और तलाशी वारंट के लिए आपराधिक अभियोजन कानून का प्रावधान 'अभियोजन निर्देश' बनाए रखा जाना चाहिए"

अंतर्राष्ट्रीय 13/07/2026 Yonhap 👁 18
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

(सियोल = योनहाप समाचार) रिपोर्टर ली मि-रयोंग = सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम में संशोधन के संबंध में कानूनी दृष्टि से फैसला सुनाया, जिसने गिरफ्तारी और तलाशी वारंट के निष्पादन में अभियोजक के 'आदेश' को 'कमीशन' में बदल दिया...

📖 लेख स्रोत — KO 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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