सीएसी ने कंपनियों को लेटरहेड नियमों को पूरा करने के लिए 1 अगस्त की समयसीमा दी है
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
कंपनियों को सभी व्यावसायिक पत्रों पर अपनी पंजीकृत कंपनी का नाम, पंजीकरण संख्या और पंजीकृत कार्यालय का पता स्पष्ट और सुपाठ्य अक्षरों में प्रदर्शित करना आवश्यक है। सीएसी ने कंपनियों को लेटरहेड नियमों को पूरा करने के लिए 1 अगस्त की समयसीमा दी है, यह पोस्ट सबसे पहले वैनगार्ड न्यूज पर दिखाई दी।