2013 में पूरा भुगतान किया, कार कभी नहीं आई: महिंद्रा ने खरीदार को ब्याज सहित पैसा वापस करने को कहा
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
पुडुचेरी आयोग ने महिंद्रा और उसके डीलर को एक ग्राहक को रिफंड करने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने 2013 में एक Mahindra XUV500 के लिए पूरा भुगतान किया लेकिन उसे वह कभी नहीं मिली। राज्य आयोग ने वाहन की डिलीवरी न होने के लिए महिंद्रा को जिम्मेदार पाया। खरीद ऑर्डर देने में देरी के लिए डीलर को भी आंशिक रूप से दोषी ठहराया गया था। महिंद्रा को पूरी रकम लौटानी होगी और पीड़ित खरीदार को मुआवजा देना होगा।