दाहिनी बांह पर टैटू के कारण दो सीआरपीएफ इंस्पेक्टरों को मिली पदोन्नति; दिल्ली HC ने याचिकाएं खारिज कीं
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सीआरपीएफ के दो निरीक्षकों को उनके दाहिनी बांह पर सलामी अंग माने जाने वाले टैटू के कारण सहायक कमांडेंट के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसले को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि हालांकि टैटू पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सख्त नियम उनके स्थान, आकार और सामग्री को नियंत्रित करते हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि अयोग्य घोषित किए जाने के बाद टैटू हटवाने से वे वर्तमान रिक्तियों के लिए योग्य नहीं हो जाएंगे, और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं के लिए फिर से आवेदन करने की सलाह दी।