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शिकायत में माता-पिता का पता लिखने पर किंडरगार्टन निदेशक पर जुर्माना... सुप्रीम कोर्ट "वैध अधिनियम"

शिकायत में माता-पिता का पता लिखने पर किंडरगार्टन निदेशक पर जुर्माना... सुप्रीम कोर्ट "वैध अधिनियम"

अंतर्राष्ट्रीय 01/07/2026 Khan 👁 19
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

सुप्रीम कोर्ट, सेचो-गु, सियोल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि रिपोर्टर किंडरगार्टन की निदेशक ह्यो-जिन जियोंग को व्यक्तिगत जानकारी के अनधिकृत उपयोग के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, भले ही उन्होंने माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दायर करते समय शिकायत में माता-पिता का पता लिखा हो। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे डिवीजन (मुख्य न्यायाधीश पार्क यंग-जे) ने पहली बार घोषणा की कि उसने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए मामले को उइजोंगबू जिला न्यायालय में वापस भेज दिया है, जिसने श्री ए को सजा सुनाई थी, जिस पर व्यक्तिगत सूचना संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, उस पर 500,000 का जुर्माना लगाया गया था।

📖 लेख स्रोत — KO 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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