पर्यावरण संरक्षण संगठन के प्रमुख ने संविधान के अनुच्छेद 50 का हवाला देते हुए कहा, "पर्यावरण संरक्षण एक सार्वजनिक कर्तव्य है और यह न केवल पर्यावरण संगठन की जिम्मेदारी है, बल्कि समाज के सभी हिस्सों को इस क्षेत्र में भाग लेना चाहिए।"