अदालत ने कहा कि याचिकाओं में पीठासीन अधिकारी के खिलाफ पक्षपात के आरोप थे और निर्देश दिया कि स्थानांतरण याचिका की एक प्रति संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजी जाए।