'सगे बेटे से राहत के बाद महिला सौतेले बेटे से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती': इलाहाबाद कोर्ट
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला ने मंगलवार को पारित अपने फैसले में कहा कि अपने असली बेटे से भरण-पोषण प्राप्त करने के बाद, मां अब अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ नहीं है और इसलिए वह अपने पक्ष में किसी भी बाद के भरण-पोषण आदेश की हकदार नहीं है।