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'सगे बेटे से राहत के बाद महिला सौतेले बेटे से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती': इलाहाबाद कोर्ट

'सगे बेटे से राहत के बाद महिला सौतेले बेटे से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती': इलाहाबाद कोर्ट

प्रौद्योगिकी 16/07/2026 NDTV 👁 28
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला ने मंगलवार को पारित अपने फैसले में कहा कि अपने असली बेटे से भरण-पोषण प्राप्त करने के बाद, मां अब अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ नहीं है और इसलिए वह अपने पक्ष में किसी भी बाद के भरण-पोषण आदेश की हकदार नहीं है।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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