सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के दौरान गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी लक्ष्मीनारायणन की अवकाश पीठ ने निर्दिष्ट बूचड़खानों के अलावा अन्य स्थानों पर गायों के वध को रोकने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। "इस जनहित याचिका में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या बकरीद के अवसर पर बूचड़खानों के रूप में निर्दिष्ट स्थानों पर गायों और बछड़ों की बलि दी जा सकती है?" पीठ ने टिप्पणी की.