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इंजीनियरिंग छात्र को हॉस्टल में नहीं मिला वाई-फाई, खराब खाना; कोर्ट ने 30 हजार रुपये रिफंड का आदेश दिया

इंजीनियरिंग छात्र को हॉस्टल में नहीं मिला वाई-फाई, खराब खाना; कोर्ट ने 30 हजार रुपये रिफंड का आदेश दिया

प्रौद्योगिकी 10/07/2026 Times of India 👁 10
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल को 30,000 रुपये वापस करने का निर्देश दिया। छात्र ने आवास के लिए अग्रिम भुगतान किया और सुविधाओं का वादा किया। छात्रावास अच्छा भोजन और चालू वाई-फाई उपलब्ध कराने में विफल रहा। आयोग ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी पाया। छात्रावास को ब्याज, मुआवजा और मुकदमेबाजी की लागत भी चुकानी होगी।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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