न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने डीएमके के आर.डी. शेखर और एस. इनिगो इरुदयाराज द्वारा दायर चुनाव याचिकाओं पर नोटिस का आदेश दिया, जो पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए थे।