सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता ख़त्म करने की ट्रम्प की कोशिश को रोक दिया
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकारी आदेश के माध्यम से लंबे समय से चले आ रहे संवैधानिक अधिकार को समाप्त करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयास के खिलाफ 6-3 से फैसला सुनाते हुए जन्मसिद्ध नागरिकता को बरकरार रखा। जन्मसिद्ध नागरिकता पुनर्निर्माण के समय से चली आ रही है। 14वें संशोधन के तहत, जिसे 1868 में पूर्व गुलाम लोगों के बच्चों को नागरिकता और समान सुरक्षा की गारंटी देने के लिए अनुमोदित किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति "और उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन" एक नागरिक है। 2025 की शुरुआत में कार्यालय में वापस शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद ट्रम्प ने "अमेरिकी नागरिकता के अर्थ और मूल्य की रक्षा" शीर्षक से कार्यकारी आदेश जारी किया - और प्रशासन लगभग… पूरी कहानी द वर्ज पर पढ़ें।