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सुप्रीम कोर्ट ने देर से आने वाले मेल-इन मतपत्रों की गिनती की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने देर से आने वाले मेल-इन मतपत्रों की गिनती की अनुमति दी

प्रौद्योगिकी 29/06/2026 ABC News 👁 16
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के फैसले में, राज्य के कानूनों को बरकरार रखा जो देर से आने वाले मेल-इन मतपत्रों की गिनती की अनुमति देता है, भले ही उन पर चुनाव दिवस का चिन्ह लगा हो।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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