सुप्रीम कोर्ट ने देर से आने वाले मेल-इन मतपत्रों की गिनती की अनुमति दी
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने 5-4 के फैसले में, राज्य के कानूनों को बरकरार रखा जो देर से आने वाले मेल-इन मतपत्रों की गिनती की अनुमति देता है, भले ही उन पर चुनाव दिवस का चिन्ह लगा हो।