शीर्ष अदालत ने कई साइबर धोखाधड़ी मामलों का सामना कर रहे एक आरोपी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कई आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने और जमानत देने की मांग की गई थी; इसमें कहा गया है कि समाज का हित तभी है जब आप जेल के अंदर हों, बाहर नहीं