सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि साइबर धोखेबाज 'परजीवी' हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिए
📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ीशीर्ष अदालत ने कई साइबर धोखाधड़ी मामलों का सामना कर रहे एक आरोपी की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कई आपराधिक मामलों को एक साथ जोड़ने और जमानत देने की मांग की गई थी; इसमें कहा गया है कि समाज का हित तभी है जब आप जेल के अंदर हों, बाहर नहीं
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