आरटीआई के तहत सीबीएसई द्वारा पहले सूचना देने से इनकार करने के बाद, पारदर्शिता पैनल ने इसे संशोधित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा; आयोग ने पाया कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने 'बिना कोई उचित कारण बताए' कई छूट धाराओं के तहत जानकारी देने से इनकार कर दिया था।