वित्तीय सूचना केंद्र ने घोषणा की: सोना, चांदी, मस्कट और अन्य कीमती धातुओं और पत्थरों के विक्रेता एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के अनुसार पात्र व्यक्तियों में से हैं।