जब मंत्रालय से मरीजों की ओर से एनएमसी के समक्ष अपील की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया, तो मंत्रालय ने कहा कि आयोग चिकित्सा शिक्षा और पेशे को विनियमित करने के लिए 2019 अधिनियम के तहत गठित शीर्ष वैधानिक निकाय है। इसमें कहा गया है, “चिकित्सा शिक्षा नियमों के निर्माण, संशोधन और कार्यान्वयन से संबंधित सभी मामले एनएमसी के क्षेत्र में आते हैं।”