20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण के लिए, वित्त मंत्रालय द्वारा मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई थी। छूट यह सुनिश्चित करती है कि पहले से भुगतान किए गए शुल्क मिश्रण पर दूसरी बार नहीं लगाए जाते हैं।