याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार को अभियोजन निदेशालय में नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम बनाने और अंतराल में शीर्ष पदों पर कोई नियुक्ति नहीं करने का निर्देश देने की मांग की थी।