एनजीटी ने पहले कहा था कि किराए के परिसर में चल रही औद्योगिक इकाई द्वारा किए गए अपराधों के लिए मालिक को ₹25 लाख के अंतरिम पर्यावरणीय क्षति मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सकता है।