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केरल में काफिर स्क्रीनशॉट मामला: कोर्ट ने मुख्य आरोपी जितिन भास्करन की जमानत रद्द करने की एसआईटी की याचिका खारिज कर दी

केरल में काफिर स्क्रीनशॉट मामला: कोर्ट ने मुख्य आरोपी जितिन भास्करन की जमानत रद्द करने की एसआईटी की याचिका खारिज कर दी

प्रौद्योगिकी 17/07/2026 The Hindu 👁 3
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

अभियोजन पक्ष का तर्क है कि, 3 जुलाई को जमानत पर रिहा होने के बाद, जितिन भास्करन ने फेसबुक पर संदेश पोस्ट करके जमानत शर्तों का उल्लंघन किया, जिसमें कथित तौर पर जांच टीम को चुनौती दी गई थी।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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