केरल में काफिर स्क्रीनशॉट मामला: कोर्ट ने मुख्य आरोपी जितिन भास्करन की जमानत रद्द करने की एसआईटी की याचिका खारिज कर दी
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
अभियोजन पक्ष का तर्क है कि, 3 जुलाई को जमानत पर रिहा होने के बाद, जितिन भास्करन ने फेसबुक पर संदेश पोस्ट करके जमानत शर्तों का उल्लंघन किया, जिसमें कथित तौर पर जांच टीम को चुनौती दी गई थी।