सेबी ने म्यूचुअल फंड को इंट्राडे उधार लेने की अनुमति दे दी है
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सेबी ने म्यूचुअल फंड इंट्राडे उधार के लिए संशोधित मानदंड जारी किए हैं। ये नए नियम 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड अब तरलता बेमेल को प्रबंधित करने के लिए अस्थायी रूप से उधार ले सकते हैं। इससे उन्हें यूनिट धारक भुगतान और निवेश भुगतान पूरा करने की अनुमति मिलती है। उधार की मात्रा अपेक्षित दैनिक प्राप्य से जुड़ी होगी।