दिल्ली हाई कोर्ट ने ₹9 करोड़ के कर्ज मामले में राजपाल यादव को जेल भेजने का आदेश दिया
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई चेक अनादरण मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने अभिनेता और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव की ओर से दायर 21 याचिकाएं खारिज कर दीं.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई चेक अनादरण मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने अभिनेता और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव की ओर से दायर 21 याचिकाएं खारिज कर दीं. न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दंपत्ति द्वारा वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में बार-बार विफल होने पर गौर किया। अभिनेता के आचरण की आलोचना की गई, जिसमें यह कहना भी शामिल था कि वह बदला चुकाने के बजाय जेल जाएगा। अदालत ने सभी संबंधित आवेदनों को खारिज करते हुए सत्र न्यायालय के फैसले की पुष्टि की।
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