दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई चेक बाउंस मामलों में अभिनेता राजपाल यादव की सजा को बरकरार रखा। इन अपराधों के लिए कोर्ट ने एक्टर को तीन महीने की सजा सुनाई है. इस फैसले ने ट्रायल कोर्ट के पहले के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यादव ने पहले शिकायतकर्ता कंपनी को लगभग 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। वह बड़ी बकाया राशि के साथ एक अलग ऋण विवाद मामले का भी सामना कर रहे हैं।