कानो अदालत ने कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर सीनेटर हंगा के बेटे को रोका
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
कानो राज्य उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है जिसमें मुहम्मद समीर रुफ़ाई सानी हंगा को फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ईसा एडो मैदोया के बारे में कथित अपमानजनक बयान प्रकाशित करने या साझा करने से रोक दिया गया है। न्यायमूर्ति जमीलु शेहु सुलेमान ने 3 जुलाई, 2026 को मैदोया के वकील द्वारा दायर एक पक्षीय आवेदन पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कानो अदालत ने कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर सीनेटर हंगा के बेटे को रोका