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इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों के पिछड़े दर्जे पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों के पिछड़े दर्जे पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

प्रौद्योगिकी 08/07/2026 The Hindu 👁 20
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

2024 के एक सरकारी आदेश में अधिसूचित किया गया कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय या अनुसूचित जाति से इस्लाम में परिवर्तित होने वाले व्यक्ति को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए बीसी (मुस्लिम) माना जाना चाहिए।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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