इस्लाम में धर्मान्तरित लोगों के पिछड़े दर्जे पर मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
2024 के एक सरकारी आदेश में अधिसूचित किया गया कि पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदाय या अनुसूचित जाति से इस्लाम में परिवर्तित होने वाले व्यक्ति को आरक्षण का लाभ उठाने के लिए बीसी (मुस्लिम) माना जाना चाहिए।