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"न्यायाधीशों को उनके फैसले के लिए धमकाया नहीं जा सकता": मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

"न्यायाधीशों को उनके फैसले के लिए धमकाया नहीं जा सकता": मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

समाज 03/07/2026 NDTV 👁 21
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

धमकियों को न्याय वितरण प्रणाली पर सीधा हमला बताते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि किसी न्यायिक अधिकारी को केवल इसलिए धमकी नहीं दी जा सकती क्योंकि समाज का एक वर्ग अदालत के फैसले से असहमत है।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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