नकली कनाडा अध्ययन वीज़ा वादे के कारण उपभोक्ता मामले में परामर्श लागत 12.35 लाख रुपये हो गई
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने एक वीजा कंसल्टेंसी और उसके पूर्व कर्मचारी को 21 वर्षीय महिला को 12.35 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है। दोनों ने शिकायतकर्ता को धोखा देते हुए एक कनाडाई कॉलेज के लिए फर्जी प्रवेश दस्तावेज उपलब्ध कराए। आयोग ने उन्हें सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाया, ब्याज के साथ पूरा रिफंड और उत्पीड़न के लिए मुआवजा देना अनिवार्य कर दिया।