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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआई-जनित मतिभ्रम वाली मिसालें न्यायिक प्रक्रिया के लिए 'विनाशकारी' हैं, एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआई-जनित मतिभ्रम वाली मिसालें न्यायिक प्रक्रिया के लिए 'विनाशकारी' हैं, एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया

प्रौद्योगिकी 02/07/2026 The Hindu 👁 26
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

शीर्ष अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मुद्दे की जांच करने और उचित मानदंड तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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