सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एआई-जनित मतिभ्रम वाली मिसालें न्यायिक प्रक्रिया के लिए 'विनाशकारी' हैं, एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
शीर्ष अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मुद्दे की जांच करने और उचित मानदंड तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया