अदालत ने अल-रुफाई को जमानत देने से इनकार किया, आईसीपीसी की हिरासत जारी रखने का आदेश दिया
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
कडुना राज्य उच्च न्यायालय ने कडुना राज्य के पूर्व गवर्नर, नासिर अल-रुफाई द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें आदेश दिया गया है कि वह स्वतंत्र भ्रष्ट आचरण और अन्य संबंधित अपराध आयोग (आईसीपीसी) की हिरासत में रहें। न्यायमूर्ति दिरीसु खोबो ने सोमवार को फैसला सुनाया कि एल-रुफाई के आवेदन में "योग्यता की कमी" थी, उन्होंने कहा कि पूर्व गवर्नर पर्याप्त सबूत प्रदान करने में विफल रहे। अदालत ने अल-रुफाई को जमानत देने से इनकार किया, आईसीपीसी की हिरासत जारी रखने का आदेश दिया