सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि चुनाव के दिन के बाद आने वाले मेल-इन मतपत्रों को गिना जा सकता है
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि चुनाव के दिन के बाद आने वाले मेल-इन मतपत्रों को गिना जा सकता है
सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि चुनाव के दिन के बाद आने वाले मेल-इन मतपत्रों को गिना जा सकता है