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जीओपी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि चुनाव के दिन के बाद मेल-इन मतपत्रों की गिनती की जा सकती है

जीओपी को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि चुनाव के दिन के बाद मेल-इन मतपत्रों की गिनती की जा सकती है

प्रौद्योगिकी 29/06/2026 CBS News 👁 12
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 5-4 के फैसले में फैसला सुनाया कि मेल-इन मतपत्रों को गिना जा सकता है यदि वे चुनाव के दिन तक डाले गए हों, भले ही वे बाद में आएं, मिसिसिपी कानून के लिए रिपब्लिकन चुनौती को कुचलते हुए। सीबीएस न्यूज के मेजर गैरेट के पास नवीनतम है।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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