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सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि चुनाव के दिन डाले गए मेल-इन मतपत्र बाद में आने पर गिने जा सकते हैं

सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि चुनाव के दिन डाले गए मेल-इन मतपत्र बाद में आने पर गिने जा सकते हैं

प्रौद्योगिकी 29/06/2026 CBS News 👁 17
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि चुनाव के दिन डाले गए लेकिन बाद में आए मेल-इन मतपत्रों को अभी भी गिना जा सकता है। सीबीएस न्यूज की नैन्सी कॉर्डेस और कानूनी योगदानकर्ता रेबेका रोइफे के पास नवीनतम है।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

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