सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि चुनाव के दिन डाले गए मेल-इन मतपत्र बाद में आने पर गिने जा सकते हैं
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि चुनाव के दिन डाले गए लेकिन बाद में आए मेल-इन मतपत्रों को अभी भी गिना जा सकता है। सीबीएस न्यूज की नैन्सी कॉर्डेस और कानूनी योगदानकर्ता रेबेका रोइफे के पास नवीनतम है।