सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य चुनाव के दिन के बाद आने वाले मेल मतपत्रों की गिनती कर सकते हैं
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मिसिसिपी कानून के लिए जीओपी की चुनौती को खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि राज्य उन मेल मतपत्रों की गिनती कर सकते हैं जो चुनाव के दिन डाले गए थे, लेकिन बाद में पहुंचे।