⚠️ You're offline
🏠 होम 🏆 WC 2026 कार्यक्रम स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय मध्य पूर्व अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकी खेल विश्व कप 2026 स्वास्थ्य और पर्यावरण संस्कृति समाज
बिल्डर ने उस खरीदार को रिफंड करने का आदेश दिया जिसने 1995 में 25 लाख रुपये का भुगतान किया था लेकिन उसे कोई संपत्ति नहीं मिली

बिल्डर ने उस खरीदार को रिफंड करने का आदेश दिया जिसने 1995 में 25 लाख रुपये का भुगतान किया था लेकिन उसे कोई संपत्ति नहीं मिली

प्रौद्योगिकी 29/06/2026 Times of India 👁 13
⚡ ⚡ त्वरित सारांश

महाराष्ट्र उपभोक्ता आयोग ने एक डेवलपर को 1995 में उन 11 वाणिज्यिक इकाइयों के लिए एकत्र किए गए 25 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है, जिनका निर्माण ही नहीं हुआ था। खरीदार, जो अपने व्यवसाय के लिए दुकानों का उपयोग करने का इरादा रखता था, ने कब्जे के लिए तीन दशकों तक इंतजार किया। आयोग ने बिल्डर को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया, खरीदार को मानसिक पीड़ा के लिए 2 लाख रुपये और मुकदमेबाजी लागत के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा दिया।

📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ी 🌐 हिंदी में पूरा लेख पढ़ें ← वापस

🔖 सेव किए गए