सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को दो बड़ी आप्रवासन जीतें सौंपीं
⚡ ⚡ त्वरित सारांश
सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि सीमा पर लौटाए गए प्रवासी शरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और दो प्रमुख फैसलों में टीपीएस प्राप्तकर्ताओं को न्यायिक राहत से रोक दिया गया है।