सर्वेट पोलाट की 2024 में इजमिर के बुका जिले में पके हुए आलू के जहर के कारण मृत्यु हो गई। उस मौत के संबंध में पोलाट के बच्चों द्वारा दायर मुकदमा समाप्त हो गया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि दोनों बच्चों में से प्रत्येक को 50 हजार लीरा मुआवजा दिया जाएगा।