अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ता की इस दलील को भी रिकॉर्ड में लेगी कि "मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार बदलने के बाद तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हर गांव में चर्च के निर्माण के आह्वान वाले पोस्टर दिखाई दिए हैं।"