एसआईटी का तर्क है कि हिरासत में पूछताछ पर प्रतिबंध से मामले की जांच पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और अदालत से अग्रिम जमानत आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।