नई व्यवस्था डॉक्टरों को अतिरिक्त अनुदान देती है जो आपात स्थिति में अतिरिक्त काम के लिए उनके मूल वेतन का 45% से 102.5% के बीच हो सकता है। लेकिन अस्पतालों को बढ़े हुए खर्च की पूरी भरपाई करनी होगी.