पीने के पानी में बच्चों को छिपकली मिलने के बाद कोर्ट ने समर कैंप को 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया
📖 लेख स्रोत — 🇬🇧 अंग्रेज़ीहैदराबाद की एक उपभोक्ता अदालत ने समर कैंप आयोजकों को ब्याज सहित फीस वापस करने और मुआवजा देने का आदेश दिया। माता-पिता ने अस्वास्थ्यकर स्थितियों, असुरक्षित वातावरण और आवास, भोजन और चिकित्सा देखभाल के संबंध में वादे तोड़ने का आरोप लगाया। अदालत ने वादा की गई सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहने के लिए आयोजकों को अनुचित व्यापार प्रथाओं का दोषी पाया, जिसके कारण महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया।
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