जी.ओ. में कहा गया है कि मौजूदा जांच और समिति समीक्षा तंत्र को बरकरार रखते हुए ऐसे विकास के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परिवर्तन पेश किया गया है।